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दिल्ली में मस्जिद पर बुलडोज़र की खबरों का सच! हाईकोर्ट के आदेश पर MCD की कार्रवाई
दिल्ली में मस्जिद पर बुलडोज़र चलाए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच सच्चाई सामने आई है।
- sakshi choudhary
- 07 Jan, 2026
दिल्ली में मस्जिद पर बुलडोज़र चलाए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच सच्चाई सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट के नवंबर 2025 के आदेश के तहत नगर निगम (MCD) ने तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बुधवार तड़के 17 बुलडोज़र लगाए गए और करीब 39 हजार स्क्वायर फीट में फैले बैंक्वेट हॉल, डिस्पेंसरी और कम्युनिटी सेंटर को गिराया गया, जिन्हें अवैध बताया गया था।
कार्रवाई के दौरान इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाज़ी की, जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इस झड़प में पांच पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि पांच से दस लोगों को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा के लिहाज़ से अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था।
MCD की सर्वे रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि की गई थी। याचिकाकर्ता प्रीत सिरोही और स्वाति गोयल शर्मा की पहल पर मामला अदालत तक पहुंचा, जहां मस्जिद कमेटी के दावों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया गया। अधिकारियों ने साफ किया है कि इस कार्रवाई में किसी भी मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है।
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