Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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CJP प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तत्काल सुनवाई से किया इनकार; CJI बोले- 'समय बर्बाद न करें'

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बुधवार को मामले का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट में वकील नरेंद्र मिश्रा ने चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने किया और जल्द सुनवाई की मांग रखी।
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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बुधवार को मामले का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट में वकील नरेंद्र मिश्रा ने चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने किया और जल्द सुनवाई की मांग रखी। इस पर सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा, "हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए।" कोर्ट ने याचिका को अर्जेंट लिस्टिंग देने की मांग स्वीकार नहीं की।


याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया था कि CJP की ओर से आयोजित मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में सुधार जैसी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे। वकील ने कोर्ट में कहा कि पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो मौजूद हैं, जिनमें कथित ज्यादती दिखाई गई है। हालांकि, सीजेआई सूर्य कांत ने कहा कि कोर्ट के पास वीडियो देखने का समय नहीं है। उन्होंने कहा, "हमें वीडियो में दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है।"


इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी इसी मामले से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर चुका है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अदालत को ऐसे मामलों में नहीं घसीटा जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रदर्शनकारियों की याचिका पर सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी। CJP प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी और पुलिस ने कार्रवाई के बाद कई मामले दर्ज किए हैं। छात्र आंदोलन, परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा सुधार को लेकर उठे सवालों के बीच यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

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