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ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद, IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली दंगों के दौरान हुए IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। ताहिर हुसैन के अलावा नजीर, आसिम, जावेद और अनास को भी आजीवन कारावास की सजा मिली है।
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दिल्ली दंगों के दौरान हुए IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। ताहिर हुसैन के अलावा नजीर, आसिम, जावेद और अनास को भी आजीवन कारावास की सजा मिली है। यह मामला वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन को IPC की धारा 188, 153A, 147, 148, 149, 365 और 302 के तहत दोषी ठहराया था। हालांकि, उन्हें IPC की धारा 120B और 129 के तहत बरी किया गया था। अदालत का यह फैसला अंकित शर्मा के परिवार के लिए लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में अहम माना जा रहा है।


अंकित शर्मा हत्याकांड 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान सामने आया था। अंकित शर्मा उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB में अधिकारी थे। परिवार के मुताबिक, वह शाम करीब पांच बजे घर से जरूरी सामान खरीदने के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। बाद में उनका शव चांद बाग पुलिया के पास एक नाले से बरामद हुआ। शव को GTB अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित शर्मा के शरीर पर 51 चोटों का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, शरीर पर धारदार हथियार और कुंद बल से चोटें पहुंचाई गई थीं। उनके सिर, चेहरे, छाती, पीठ और कमर पर गंभीर चोटों के निशान मिले थे। मामले में अंकित के पिता की शिकायत के आधार पर दयालपुर थाने में FIR दर्ज की गई थी।


ताहिर हुसैन वर्ष 2017 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर पार्षद बना था। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान उसका नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इस हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मार्च 2023 में ट्रायल कोर्ट ने मामले में कई आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अब कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला दिल्ली दंगों से जुड़े चर्चित मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामले में अन्य आरोपियों को लेकर कानूनी प्रक्रिया अलग-अलग स्तर पर जारी रही है। अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर 2020 के दिल्ली दंगों और अंकित शर्मा हत्याकांड की चर्चा तेज हो गई है।

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