ग्रेटर नोएडा में एसटीपी नियमों की अनदेखी पर सख्ती, 202 बिल्डर सोसाइटियों को नोटिस, 6 पर 27 लाख का जुर्माना

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर सोसाइटियों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के सुचारु संचालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण के सीवर विभाग ने ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट क्षेत्र की 202 बिल्डर सोसाइटियों को नोटिस जारी कर एसटीपी की क्षमता, संचालन और ट्रीटेड वॉटर के उपयोग से संबंधित जानकारी मांगी है। इन सभी सोसाइटियों को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।


प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो सीवर विभाग की टीम मौके पर जाकर मुआयना करेगी। निरीक्षण के दौरान खामियां पाए जाने पर संबंधित बिल्डर सोसाइटी पर पेनल्टी लगाई जाएगी। इसी क्रम में बीते दो सप्ताह में 6 बिल्डर सोसाइटियों पर कुल 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। सभी दोषी सोसाइटियों को यह राशि 7 कार्य दिवस के भीतर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है। एसीईओ प्रेरणा सिंह ने सभी बिल्डर सोसाइटियों से अपील की है कि वे निकलने वाले सीवेज को सही तरीके से शोधित करें और ट्रीटेड पानी का उपयोग पेड़-पौधों की सिंचाई जैसे कार्यों में करें, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।

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