ग्रेटर नोएडा में असुरक्षित भवनों पर सख्ती, एक सप्ताह में जांच व कार्रवाई के निर्देश

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ग्रेटर नोएडा। कपिल चौधरी 
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए असुरक्षित एवं संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त (Structural Damage) भवनों और संरचनाओं के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने सभी संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

GNIDA द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे सभी भवनों/संरचनाओं की पहचान की जाए, जिनके संबंध में दरारें, संरचनात्मक क्षति या असुरक्षा की शिकायतें प्राप्त हुई हैं या जो फील्ड स्टाफ/अभियंताओं के संज्ञान में असुरक्षित पाए गए हैं।

आदेश के अनुसार, जहां किसी भवन या संरचना को Unsafe अथवा खतरनाक पाया जाता है, वहां प्रचलित अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें नोटिस जारी करना, उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, भवन खाली कराना अथवा आगे का तकनीकी परीक्षण कराना शामिल है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त सभी कार्रवाइयां अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर पूरी की जाएंगी और किसी भी प्रकार की देरी को गंभीरता से लिया जाएगा। एक सप्ताह की अवधि पूरी होने के बाद संबंधित प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक द्वारा लिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यह प्रमाणित होगा कि सभी ज्ञात एवं शिकायतयुक्त मामलों में नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई है।

GNIDA ने निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन और प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से जनहानि को रोका जा सके।

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