Greater Noida: गैंगस्टर Ravi Kana को जिला अदालत से anticipatory bail, 29 जनवरी को Banda Jail से हुआ था रिहा

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Greater Noida में गैंगस्टर Ravi Kana को जिला अदालत से anticipatory bail मिल गई है। 29 जनवरी को Banda Jail से जमानत पर रिहा होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। बुधवार को हुई सुनवाई में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ललित मोहन गुप्ता ने दलीलें पेश कीं, जबकि अभियोजन की ओर से डीजीसी क्राइम ब्रह्मजीत भाटी ने अदालत में अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी।


यह मामला जनवरी 2026 में थाना सेक्टर-63 नोएडा में दर्ज जबरन वसूली केस से जुड़ा है। प्राथमिकी दर्ज होने के समय Ravi Kana Banda Jail में बंद था। नोएडा पुलिस ने सेक्टर-63 के केस में पेशी के लिए बी-वारंट जारी कराया था। आरोप है कि बी-वारंट जारी होने के बावजूद 29 जनवरी को आरोपी को जिला कारागार से रिहा कर दिया गया, जबकि उसके खिलाफ न्यायालय में कार्यवाही लंबित थी।

पिछली सुनवाई में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बी-वारंट के बावजूद रिहाई को गंभीर मानते हुए Banda Jail के अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा था। जेल प्रशासन की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया जा चुका है। इस पूरे मामले को लेकर नोएडा पुलिस और संबंधित एजेंसियां सतर्क हैं, जबकि Ravi Kana case को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

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