ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल ने दी चेतावनी: अवैध कॉलोनियों में नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन
- sakshi choudhary
- 26 Mar, 2026
ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों के तेजी से फैलने के बीच, बिजली कंपनी एनपीसीएल ने लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना वैध अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों वाले मकानों या कॉलोनियों को बिजली कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि नियमों का पालन करना अनिवार्य है और केवल वैध कॉलोनियों में ही बिजली आपूर्ति की जाएगी।
भूमाफियाओं की चाल और नागरिकों के लिए चेतावनी
एचपीसीएल प्रवक्ता मनोज झा के अनुसार, कुछ गांवों में भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर भूखंड बेचे जा रहे हैं और खरीदारों को यह भ्रम दिया जा रहा है कि मकान निर्माण के बाद आसानी से बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। कुछ स्थानों पर बिजली के खंभे लगाकर यह आभास भी दिया जा रहा है कि वहां बिजली उपलब्ध है। एनपीसीएल ने स्पष्ट किया है कि केवल उन कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन मिलेगा जिन्हें GNIDA से औपचारिक स्वीकृति मिली हो और जिनके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया गया हो।नागरिकों से जनहित में अपील
एनपीसीएल ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी जमीन या संपत्ति में निवेश करने से पहले उसकी वैधता और दस्तावेजों की पूरी जांच करें। अवैध कॉलोनियों में निवेश करने पर भविष्य में बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर बिजली कनेक्शन से वंचित रहना पड़ सकता है। कंपनी ने दोहराया कि विद्युत अधिनियम 2003 और उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के नियमों के अनुरूप ही बिजली आपूर्ति की जाएगी।Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *





