Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
BREAKING
NEWS
● ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आउटसोर्स कर्मचारियों का अल्टीमेटम, सोमवार तक समाधान नहीं तो मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना
● ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत GNIOT MBA संस्थान में पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश
● ग्रेटर नोएडा में बेटियों की पढ़ाई को मिलेगा नया ठिकाना, बिसरख में बनेगा पहला कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय
● कुलगाम आतंकी हमला: नाम पूछकर दो प्रवासी मजदूरों की हत्या, TRF ने ली जिम्मेदारी, घाटी में बढ़ी दहशत
● ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 में जगमगाया विकास: 21 हाईमास्ट और 450 एलईडी स्ट्रीट लाइट का शुभारंभ, सुरक्षा और उद्योगों को मिलेगा बड़ा फायदा
● ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दो अधिकारी सेवानिवृत्त, सम्मान के साथ दी गई विदाई
● GNIDA में आउटसोर्स टेक्निकल सुपरवाइजरों का विरोध, JE स्तर का काम लेकिन अधिकार नहीं
● Cyber Crime: मुनाफे के लालच में रिटायर्ड नेवी अफसर से 2.23 करोड़ की ठगी
● अखिलेश यादव के सीएम बनने की कामना, 201 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर निकले बॉबी यादव
● ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद, IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला
ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल ने दी चेतावनी: अवैध कॉलोनियों में नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन
ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों के तेजी से फैलने के बीच, बिजली कंपनी एनपीसीएल ने लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना वैध अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों वाले मकानों या कॉलोनियों को बिजली कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि नियमों का पालन करना अनिवार्य है और केवल वैध कॉलोनियों में ही बिजली आपूर्ति की जाएगी।
- sakshi choudhary
- 26 Mar, 2026
ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों के तेजी से फैलने के बीच, बिजली कंपनी एनपीसीएल ने लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना वैध अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों वाले मकानों या कॉलोनियों को बिजली कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि नियमों का पालन करना अनिवार्य है और केवल वैध कॉलोनियों में ही बिजली आपूर्ति की जाएगी।
भूमाफियाओं की चाल और नागरिकों के लिए चेतावनी
एचपीसीएल प्रवक्ता मनोज झा के अनुसार, कुछ गांवों में भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर भूखंड बेचे जा रहे हैं और खरीदारों को यह भ्रम दिया जा रहा है कि मकान निर्माण के बाद आसानी से बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। कुछ स्थानों पर बिजली के खंभे लगाकर यह आभास भी दिया जा रहा है कि वहां बिजली उपलब्ध है। एनपीसीएल ने स्पष्ट किया है कि केवल उन कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन मिलेगा जिन्हें GNIDA से औपचारिक स्वीकृति मिली हो और जिनके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया गया हो।नागरिकों से जनहित में अपील
एनपीसीएल ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी जमीन या संपत्ति में निवेश करने से पहले उसकी वैधता और दस्तावेजों की पूरी जांच करें। अवैध कॉलोनियों में निवेश करने पर भविष्य में बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर बिजली कनेक्शन से वंचित रहना पड़ सकता है। कंपनी ने दोहराया कि विद्युत अधिनियम 2003 और उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के नियमों के अनुरूप ही बिजली आपूर्ति की जाएगी।Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *