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ग्रेटर नोएडा में E-Garuda Electric Mobility पर कूड़ा जलाने पर 1.16 लाख का जुर्माना
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ईकोटेक-11 में कूड़ा जलाने के मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए E-Garuda Electric Mobility कंपनी पर 1.16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
- sakshi choudhary
- 10 May, 2026
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ईकोटेक-11 में कूड़ा जलाने के मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए E-Garuda Electric Mobility कंपनी पर 1.16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जनस्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि कंपनी परिसर के पास खुले में कचरा जलाया जा रहा है, जिसके बाद विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच में शिकायत सही पाई गई। इसके बाद कंपनी के खिलाफ Solid Waste Management Rules के तहत कार्रवाई की गई।
प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार सेक्टर ईकोटेक-11 स्थित E-Garuda Electric Mobility द्वारा ठोस कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने के बजाय उसे खुले में जलाया गया, जिससे पर्यावरण प्रदूषण फैलने का खतरा बढ़ गया। जनस्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर निरीक्षण कर कंपनी पर 1.16 लाख रुपये का environmental penalty लगाया। साथ ही भविष्य में दोबारा ऐसी लापरवाही मिलने पर और कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ACEO श्रीलक्ष्मी वीएस ने कहा कि Solid Waste Management Policy के तहत सभी Bulk Waste Generators को अपने परिसर में निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करना अनिवार्य है। उन्होंने नागरिकों और कंपनियों से शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। प्राधिकरण ने साफ किया है कि खुले में कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा।
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