Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए अलर्ट, कई इलाकों में विवादित जमीन पर रजिस्ट्री पर रोक जारी

नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। रजिस्ट्री विभाग की ओर से जारी सूची में उन कई इलाकों को शामिल किया गया है जहां जमीन या फ्लैट विवादों में फंसे हुए हैं और कई मामलों में कोर्ट या प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रोक लगी हुई है। सलारपुर खादर, सोहरखा, सर्फाबाद और असगरपुर जैसे क्षेत्रों में जमीनों के मामले जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। इन स्थानों पर खसरा नंबरों के आधार पर स्पष्ट रूप से रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आकर्षक ऑफर और सस्ते दाम के झांसे में आकर लोग अपनी जीवनभर की जमा पूंजी जोखिम में न डालें।
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नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। रजिस्ट्री विभाग की ओर से जारी सूची में उन कई इलाकों को शामिल किया गया है जहां जमीन या फ्लैट विवादों में फंसे हुए हैं और कई मामलों में कोर्ट या प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रोक लगी हुई है। सलारपुर खादर, सोहरखा, सर्फाबाद और असगरपुर जैसे क्षेत्रों में जमीनों के मामले जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। इन स्थानों पर खसरा नंबरों के आधार पर स्पष्ट रूप से रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आकर्षक ऑफर और सस्ते दाम के झांसे में आकर लोग अपनी जीवनभर की जमा पूंजी जोखिम में न डालें।


जानकारी के अनुसार, सलारपुर खादर में खसरा संख्या 601 से लेकर 621 तक सहित कई अन्य प्लॉटों पर कानूनी विवाद चल रहा है, जबकि निठारी गांव के कुछ हिस्सों में भी कोर्ट केस लंबित हैं। इसी तरह सोहरखा, सर्फाबाद और असगरपुर क्षेत्रों में भी कई खसरा नंबरों पर रजिस्ट्री प्रतिबंधित है। इसके अलावा ककराला, गेझा तिलपताबाद, छिजारसी और हैबतपुर जैसे इलाकों में भी जमीन विवादों की स्थिति बनी हुई है। रजिस्ट्री विभाग ने सेक्टर-33ए स्थित कार्यालय में ऐसे सभी भूखंडों की सूची सार्वजनिक की है, ताकि लोग खरीद से पहले पूरी जांच कर सकें और धोखाधड़ी से बच सकें।


इसके साथ ही नोएडा में कुछ हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स और फ्लैट्स भी जांच के दायरे में हैं, जिनमें प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के चलते रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है। सेक्टर-50, सेक्टर-104 और सेक्टर-143 जैसे क्षेत्रों में स्थित कई सोसायटी और टावर विवादों में फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संपत्ति में निवेश करने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की पूरी जांच करना जरूरी है। अन्यथा भविष्य में कानूनी परेशानी और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल वैध और साफ-सुथरे रिकॉर्ड वाली संपत्तियों में ही निवेश करें।

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