Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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यमुना एक्सप्रेस-वे का 0 से 41 किमी हिस्सा बना No Protest Zone, गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने शुरू की सख्त निगरानी

यातायात को सुरक्षित, सुचारू और बाधारहित बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने यमुना एक्सप्रेस-वे के गौतमबुद्धनगर क्षेत्रांतर्गत 0 किमी से 41 किमी तक के पूरे हिस्से को “No Protest Zone” घोषित कर दिया है।
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यातायात को सुरक्षित, सुचारू और बाधारहित बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने यमुना एक्सप्रेस-वे के गौतमबुद्धनगर क्षेत्रांतर्गत 0 किमी से 41 किमी तक के पूरे हिस्से को “No Protest Zone” घोषित कर दिया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 22 मई 2026 को जारी निर्देशों के अनुपालन में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आदेश के तहत एक्सप्रेस-वे पर किसी भी प्रकार के राजनीतिक, गैर-राजनीतिक या अन्य धरना-प्रदर्शनों पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।


पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अनुसार, यमुना एक्सप्रेस-वे देश के सबसे महत्वपूर्ण हाई-स्पीड कॉरिडोर में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों निजी और वाणिज्यिक वाहन आवागमन करते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या सड़क अवरोध न केवल ट्रैफिक जाम का कारण बन सकता है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेस-वे के प्रमुख स्थानों, पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय तथा संबंधित थाना क्षेत्रों में सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से लोगों को इस फैसले की जानकारी दी जा रही है।

मीडिया सेल, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने बताया कि आदेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट को मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी जारी रहेगी। अधिकारियों का मानना है कि No Protest Zone की व्यवस्था से यमुना एक्सप्रेस-वे पर निर्बाध यातायात, बेहतर रोड सेफ्टी और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

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