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ग्रेनो के किसानों के लिए बड़ी खबर, 2002 से 2013 के बीच अधिग्रहित जमीन पर 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजे का रास्ता साफ
ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए लंबे समय से चली आ रही 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की मांग अब पूरी होने की दिशा में बढ़ गई है।
- sakshi choudhary
- 05 Oct, 2026
ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए लंबे समय से चली आ रही 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की मांग अब पूरी होने की दिशा में बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष 2002 से 2013 के बीच खरीदी या अधिग्रहित की गई भूमि के उन किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने का रास्ता साफ कर दिया है, जिन्हें किसी कारणवश अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया था। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पहल पर शासन की ओर से जारी आदेश के बाद करीब 4500 किसानों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे संबंधित किसानों में लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने की उम्मीद जगी है।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शासन को पत्र भेजकर 2002 से 2013 के बीच अधिग्रहित या खरीदी गई जमीन के लिए 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर देने की अनुमति मांगी थी। प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में पारित गजराज व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले के आदेश का भी हवाला दिया था। शासन के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मामले में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, इस अवधि में भूमि अधिग्रहण या खरीद के बावजूद जिन पात्र किसानों को 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर नहीं मिला है, उन्हें मूल प्रतिकर की 64.70 प्रतिशत राशि अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में दिए जाने पर प्राधिकरण निर्णय ले सकता है।
अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण संबंधित किसानों के मामलों की जांच, पात्रता और लागू नियमों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगा। इसके बाद पात्र किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्राधिकरण के मुताबिक इस फैसले से 2002 से 2013 के बीच अधिग्रहित भूमि के उन किसानों को राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं मिल सका था। करीब 4500 किसानों के इससे लाभान्वित होने की संभावना है।