UP Panchayat Election 2025: ग्राम प्रधान अब अधिकतम ₹1.25 लाख तक कर सकेंगे खर्च, आयोग ने तय की व्यय सीमा

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UP Panchayat Election 2025: उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission, Uttar Pradesh) ने आगामी Tristariya Panchayat Chunav 2025 के लिए प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च सीमा (Maximum Expenditure Limit) तय कर दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार, ग्राम प्रधान (Gram Pradhan) पद के प्रत्याशी अब अधिकतम ₹1.25 लाख तक चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकेंगे। वहीं, सदस्य ग्राम पंचायत (Gram Panchayat Member) के लिए यह सीमा ₹10,000 निर्धारित की गई है। आयोग का उद्देश्य है कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और समान अवसरों वाली हो, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवार भी प्रभावी रूप से भाग ले सकें।


राज्य निर्वाचन आयोग ने Panchayat Election 2025 Guidelines जारी करते हुए अन्य पदों के लिए भी खर्च सीमा तय की है। क्षेत्र पंचायत सदस्य (Kshetra Panchayat Member) अधिकतम ₹1 लाख, जिला पंचायत सदस्य (Zila Panchayat Member) ₹2.5 लाख, क्षेत्र पंचायत प्रमुख (Kshetra Panchayat Pramukh) ₹3.5 लाख और जिला पंचायत अध्यक्ष (Zila Panchayat Adhyaksh) ₹7 लाख तक खर्च कर सकेंगे। आयोग का कहना है कि यह सीमा पिछले चुनावों की तुलना में व्यवहारिक स्थिति और बढ़ती चुनावी लागत को ध्यान में रखते हुए तय की गई है।


इसके अलावा, आयोग ने Nomination Form Price और Security Deposit की राशि भी निर्धारित कर दी है। विभिन्न पदों के लिए पर्चा मूल्य ₹100 से ₹1,500 तक और जमानत राशि ₹400 से ₹25,000 तक तय की गई है। इससे पहले कई जिलों से प्रत्याशियों द्वारा अत्यधिक खर्च और अनियमितताओं की शिकायतें आई थीं। नई व्यय सीमा और पारदर्शिता के दिशा-निर्देशों से उम्मीद की जा रही है कि पंचायत चुनाव अधिक निष्पक्ष, सुलभ और नियंत्रित तरीके से संपन्न होंगे। यह कदम राज्य में clean and fair election process की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है।

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