Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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यूपी में पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसद आरक्षण, परिवहन और कारागार विभाग की भर्ती में मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन एवं कारागार विभाग की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत horizontal reservation देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह फैसला Agniveer candidates को राज्य सरकार के इन विभागों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ देने से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में अवसर देने को लेकर पहले भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।


कैबिनेट के फैसले के मुताबिक चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम age limit में भी तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी निर्धारित अधिकतम आयु सीमा की गणना में पात्र पूर्व अग्निवीरों को अतिरिक्त तीन साल की राहत मिलेगी। इसके साथ 20 प्रतिशत horizontal reservation का प्रावधान उन्हें Transport और Prison Department की direct recruitment में लागू होगा। सरकार के इस निर्णय से इन विभागों की आगामी भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों के लिए अलग से आरक्षण व्यवस्था उपलब्ध होगी।

पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में आरक्षण और age relaxation देने का उद्देश्य सैन्य सेवा पूरी करने के बाद उनके लिए सरकारी रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। अब परिवहन एवं कारागार विभाग की सीधी भर्तियों में पात्र उम्मीदवार इस प्रावधान के तहत आवेदन कर सकेंगे। हालांकि प्रत्येक भर्ती में आरक्षण की शर्तें, eligibility criteria और आवेदन से जुड़े नियम संबंधित recruitment notification में स्पष्ट किए जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों को भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद उसमें दिए गए नियमों और पात्रता शर्तों को ध्यान से देखना होगा।