Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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Petrol Diesel Price: सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स खत्म; डीजल और जेट फ्यूल पर बढ़ाई ड्यूटी

केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बड़ा बदलाव किया है।
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केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बड़ा बदलाव किया है। 31 अक्टूबर 2026 से लागू नए फैसले के तहत पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली 2.50 रुपये प्रति लीटर की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी को घटाकर शून्य कर दिया गया है। वहीं डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, ये नई दरें 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली अगले 15 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेंगी। सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।


डीजल और ATF के निर्यात पर कितनी बढ़ी ड्यूटी?


सरकार के नए फैसले के अनुसार, डीजल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को मिलाकर कुल शुल्क 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी डीजल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं विमान में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर निर्यात शुल्क 10.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। दूसरी ओर पेट्रोल के निर्यात पर पहले लगने वाला 2.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क अब पूरी तरह हटा दिया गया है।

क्या भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी कम होंगी?


इस फैसले को लेकर आम वाहन चालकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे? फिलहाल इसका सीधा असर पेट्रोल पंप पर मिलने वाले ईंधन की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए उपलब्ध पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले मौजूदा शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी यह फैसला मुख्य रूप से निर्यात किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होगा। इसलिए दिल्ली-NCR, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और देश के अन्य शहरों में पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में इस आदेश के कारण तत्काल बदलाव की घोषणा नहीं हुई है।

क्या होता है विंडफॉल टैक्स और क्यों लगाया जाता है?


विंडफॉल टैक्स वह विशेष कर है, जो कंपनियों को असाधारण परिस्थितियों में होने वाले अतिरिक्त मुनाफे पर लगाया जाता है। तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी आने पर पेट्रोलियम कंपनियों को निर्यात से अधिक कमाई का अवसर मिलता है। ऐसी स्थिति में सरकार निर्यात पर शुल्क लगाकर घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और निर्यात से होने वाले असाधारण लाभ को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। भारत में वैश्विक ऊर्जा बाजार की परिस्थितियों के अनुसार इस शुल्क की दरों की समीक्षा की जाती है। मौजूदा बदलाव भी इसी व्यवस्था के तहत किए गए हैं।