Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
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Noida News: कोचिंग सेंटरों पर शिक्षा विभाग का शिकंजा, 14 संस्थानों को नोटिस; पंजीकरण नहीं कराया तो होंगे सील

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बिना पंजीकरण चल रहे कोचिंग सेंटरों पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। गौतमबुद्धनगर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से 14 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है।
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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बिना पंजीकरण चल रहे कोचिंग सेंटरों पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। गौतमबुद्धनगर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से 14 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। इन संस्थानों के संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराने और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित कोचिंग सेंटर ने सक्षम अधिकारी से विधिवत पंजीकरण या संचालन की अनुमति नहीं ली तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और संस्थान को सील किया जा सकता है। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर के मुताबिक यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। विभाग ने संचालकों को निर्धारित पंजीकरण शुल्क और आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।


शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के पीछे छात्रों की सुरक्षा भी एक अहम वजह है। विभाग की ओर से जारी नोटिस में 22 जून 2026 को लखनऊ में हुए कोचिंग संस्थान के हादसे का उल्लेख किया गया है, जिसमें 15 छात्र-छात्राओं की मौत हुई थी। इस घटना के बाद कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों को लेकर प्रशासन की निगरानी बढ़ गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी विभाग अब यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोचिंग सेंटर नियमों के तहत संचालित हों और छात्रों की सुरक्षा से जुड़े जरूरी इंतजाम किए जाएं। पंजीकरण के साथ संस्थानों को निर्धारित औपचारिकताओं और सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए कहा गया है। बिना पंजीकरण संचालन करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहने के संकेत हैं। ऐसे में कोचिंग संचालकों के लिए नोटिस को गंभीर चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।


जिन 14 संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें नोएडा के अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित कोचिंग सेंटर शामिल हैं। इनमें कैरियर कोचिंग, श्री चेतन सी-56, लम्बरी एजुकेशन, कैरियर अड्डा और दा आईडी कोचिंग सेक्टर-62 में हैं। दा ब्रिज टू सक्सेस सेक्टर-59 और विजन स्कूल समिति सेक्टर-15 में स्थित हैं। इसके अलावा सोरखा क्षेत्र में शाइन एजुकेशन सेंटर, विवेकानंद एकेडमी, अवध्या एजुकेशन एकेडमी और लाइफ सक्सेस एकेडमी को नोटिस दिया गया है। प्रॉफिट लर्निंग इंग्लिश क्लास सर्फाबाद, ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र शाहबेरी और आशा एकेडमी को भी नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ सीलिंग समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई से जिले में संचालित अन्य कोचिंग सेंटरों में भी हड़कंप मचा हुआ है।